अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश नाबालिग से कुकर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम चंद्र यादव-प्रथम ने सोमवार को एक नाबालिग से कुकर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। डुमरियागंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि 29 जून 2018 की रात को उसके गांव में एक कार्यक्रम के दौरान गांव के एक युवक ने उसके सात वर्षीय पुत्र के साथ कुकर्म किया था।


पुलिस ने मामले में केस दर्ज करने के साथ ही जांच करके न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम चंद्र यादव-प्रथम ने सोमवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में न्यायालय में पीड़ित के तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट पवन कुमार कर पाठक ने पक्ष रखा था।